भोपाल में 15 साल की एक नाबालिग की मौत के मामले में पुलिस ने करीब 3 महीने बाद FIR दर्ज की है। नाबालिग पानी भरते समय कुएं में गिर गई थी। पानी में डूबने के कारण उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में खेत मालिक को जिम्मेदार मानते हुए आरोपी बनाया है। जांच में सामने आया कि कुएं में मुंडेर नहीं होने के कारण यह हादसा हुआ था।
नजीराबाद थाना प्रभारी भरतप्रताप सिंह ने बताया कि करीब 3 महीने पहले 9 अप्रैल की शाम 15 साल की नाबालिग रज्जो नजीराबाद के भुजपुर कला गांव के एक खेत पर अपने माता-पिता के साथ थी। इसी दौरान वह पानी भरने कुंए पर गई। पानी भरने के दौरान वह कुएं में गिर गई, जब तक लोग कुएं में कूदकर उसे बचाते, उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया था।
मामले में करीब 3 महीने तक चली जांच के बाद पुलिस ने खेत मालिक मूलचंद साहू को आरोपी बनाया है। नियमानुसार कुएं के चारों ओर से करीब 3 फीट ऊंचाई की मुंडेर होनी चाहिए थी, जो नहीं थी। इसी कारण रज्जो पानी भरते समय उसमें गिर गई थी। पुलिस ने मूलचंद की अभी गिरफ्तारी नहीं की है।
इस कारण बनाया गया आरोपी
पुलिस के अनुसार, खेत पर काम करने के दौरान रज्जो पानी भरने कुएं पर गई थी। यह कुंआ मूलचंद का था। कुएं में नियमानुसार 3 फीट की ऊंचाई की मुंडेर होना चाहिए था। मुंडेर को बनाने की जिम्मेदारी मूलचंद की थी। मुंडेर नहीं होने के कारण ही यह हादसा हुआ। ऐसे में पूरी जिम्मेदारी मूलचंद की बनती है। इसी आधार पर पुलिस ने मूलचंद को आरोपी बनाया।
ऐसे हादसों में इस तरह होती है जांच
हादसे के दौरान पुलिस जांच में मुख्य बिंदुओं को शामिल करती है। इसमें घटनास्थल किसका है। वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किस तरह के हैं। कोई चेतावनी बोर्ड या सावधानी बरतने का बोर्ड है या नहीं। कार्य के दौरान सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं या नहीं। इनमें से किसी एक भी बिंदु की कमी पाए जाने पर पुलिस संबंधित को जिम्मेदारी मानती हुई आरोपी बनाती है। इसी कारण घर पर काम पर किसी को बुलाने पर कार्य के दौरान उसकी सुरक्षा के इंतजाम किया जाना जरूरी होता हैे।
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