पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर
Install AppAds से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप
भोपाल में अवैध कॉलोनी काटने वाले भूमाफिया और उनको संरक्षण देने वालों पर सख्ती शुरू हो गई है। भोपाल संभायुक्त कवीन्द्र कियावत ने संभाग के सभी कलेक्टर को निर्देश दिए है कि बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनी में किसी को भी बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाए। इस संबंध में विद्युत कंपनी को निर्देश भी जारी कर दिए गए है। यदि इसके बाद भी किसी अवैध कॉलोनी में बिजली का कनेक्शन दिया जाता है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अवैध कनेक्शन दिए जाने की कार्रवाई की जाए। यहीं नहीं बिना अनुमति, डायवर्सन और लाइसेंस के कॉलोनी काटकर बेचने पर डेवलपर और भूस्वामी दोनों के खिलाफ FIR कराने के निर्देश दिए गए है।
अधिकारियों पर होगी विभागीय कार्रवाई
सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के क्षेत्र में यदि सर्वे के बाद अतिरिक्त अवैध कॉलोनी मिलती है तो विभागीय जांच के साथ एससीआर में भी उसका उल्लेख किया जाएगा।
शुरू होगा जांच अभियान
भोपाल में गांव और कृषि भूमि पर ढाबा, रेस्टारेंट बनाकर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है और उनका बिजली बिल आवासीय दर पर भरा जा रहा है। कलेक्टर अविनाश लावनिया ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए है कि गांव क्षेत्र में कृषि भूमि पर ढाबा, रेस्टारेंट बनाकर व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ जांच अभियान शुरू करें। उन पर व्यवसायिक दर पर जुर्माने के साथ बिजली बिल वसूली की जाए। साथ ही डायवर्सन, राजस्व और सीमांकन कर राशि वसूलने के निर्देश भी दिए।
आरआई और पटवारी की भूमिका की होगी जांच
बैरसिया, रायसेन, विदिशा, नीलबड़, रातीबड़ में कृषि भूमि पर बिना अनुमति कॉलोनी बनाकर बेची जा रही है। इसके लिए भी सम्बन्धित आरआईं और पटवारी कि भूमिका की भी जांच की जाएगी। डायवर्सन के आधार पर आवासीय भूमि पर प्लाटिंग की जा रही है ऐसे सभी व्यक्तियो के विरुद्ध कानूनी कर्रवाई करने के निर्देश कलेक्टरअविनाश लावनिया ने दिए है।
आवासीय भूमि का व्यावसायिक उपयोग तो कार्रवाई
शहरी क्षेत्रों में कई जगह जैसे अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर, कोलार आदि क्षेत्रों में आवासीय भूमि को अनुमति पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही है। उनके विरूद्ध भी अर्थ दंड लगाकर, पुनः डायवर्सन कराकर राजस्व वसूलने के निर्देश सभी एसडीओ को दिए गए है।
भोपाल कलेक्टर ने 15 दिन में पूरी कारवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का सभी अधकारियों को निर्देश दिया है। भोपाल जिले की राजस्व सीमा में कहीं भी बिना बैध अनुमति के कॉलोनी बेचने के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी है। इन सब जगहों पर शासकीय बोर्ड लागकर आम जनता को सूचित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर की ओर से सूचना पट अंकित किए जाएंगे।
यहां करें शिकायत
भोपाल कलेक्टर ने आम जनता से भी अपील की है कि प्लाॅट लेने के पूर्व शासन द्वारा जारी सभी अनुमति, कॉलोनी बनाने का लाइसेंस, रेरा की अनुमति होने और जांच कराने के बाद ही किसी भी कॉलोनी में प्लॉट की बुकिंग करें। शक या दुविधा होने पर सम्बन्धित तहसीलदार कार्यालय में भी इसकी सूचना दी जा सकती है। सजग रहे, सतर्क रहे और अवैध कॉलोनियों की सूचना प्रशासन को अवश्य दे।
पॉजिटिव- आज आपकी प्रतिभा और व्यक्तित्व खुलकर लोगों के सामने आएंगे और आप अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से संपन्न करेंगे। आपके विरोधी आपके समक्ष टिक नहीं पाएंगे। समाज में भी मान-सम्मान बना रहेगा। नेग...
Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.