भोपाल में कमर्शियल लाइसेंस शुल्क की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब 250 तरह के कमर्शियल शुल्क के स्थान पर सड़कों के हिसाब से 3 प्रकार की दरें लगेंगी। स्ट्रीट वेंडर्स को छूट के दायरे में रखा गया है। यानी उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
कमर्शियल लाइसेंस शुल्क की दरों का सरलीकरण करते हुए पूर्व में लागू 250 अलग-अलग लाइसेंस शुल्कों के स्थान पर सिर्फ तीन प्रकार के शुल्क वसूलने का निर्णय निगम ने लिया है। इस संबंध में कमिश्नर केवीएस चौधरी कोलसानी ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। अब व्यापारियों से क्षेत्रफल यानी आकार के हिसाब से लाइसेंस शुल्क लिया जाएगा।
हैदराबाद की तर्ज पर सड़क की चौड़ाई से लाइसेंस शुल्क
अब हैदराबाद की तर्ज पर बिजनेस के टाइप की बजाय सड़क की चौड़ाई और दुकान के आकार के हिसाब से व्यावसायिक लाइसेंस शुल्क देना होगा। व्यावसायिक शुल्क 250 रुपए और अधिकतम 50 हजार रुपए तय किया गया है। अभी 252 प्रकार के बिजनेस पर 45 रुपए से 25 हजार तक व्यावसायिक शुल्क लगता है।
ऐसी रहेगी नई व्यवस्था
31 मार्च तक मिलेगी छूट
कमर्शियल लाइसेंस की नई दरें स्थायी आदेश जारी होने के दिन से ही प्रभावशील हो गई हैं। हालांकि, ऐसे व्यापारी जिन्होंने उक्त स्थायी आदेश जारी होने से पहले ही लाइसेंस शुल्क जमा कर दिया है। ऐसे लाइसेंस 31 मार्च 2022 तक वैध माने जाएंगे। छूट प्राप्त भवन या प्रतिष्ठान, सरकारी या अर्द्ध सरकारी ऑफिस या प्रतिष्ठान को छोड़कर अन्य सभी पर यह दरें लागू होंगी।
एक साल के लिए रहेगा लाइसेंस
कमर्शियल लाइसेंस शुल्क की वसूली का उत्तराधिकारी संबंधित जोन अधिकारी और वार्ड प्रभारी रहेंगे। प्रत्येक लाइसेंस वित्तीय वर्ष के लिए जारी किया जाएगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से लाइसेंस का नवीनीकरण किया जा सकेगा। 31 जुलाई तक बिना किसी अधिभार के वार्षिक लाइसेंस शुल्क जमा किया जा सकेगा।
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