कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर राज्य सरकारें भी अलर्ट पर है। दिल्ली सरकार ने पांच राज्यों के लोगों की एंट्री पर कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट बताना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत MP के लोगों की शुक्रवार रात से दिल्ली में नो एंट्री हो सकती है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) के निर्णय लेने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं। जानकारी के अनुसार दिल्ली में पांच राज्यों के लोगों को एंट्री के पहले कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। यह रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ही एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन से दिल्ली में प्रवेश मिलेगा।
ये पांच राज्य हैं शामिल
इनमें मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और पंजाब शामिल हैं। इन राज्यों से आने वाले लोगों को अब अब आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट साथ लाने की बात कही जा रही है। आदेश के 26 फरवरी शुक्रवार आधी रात से लागू होने की बात कही जा रही है। यह आदेश 15 मार्च दोपहर 12 बजे तक लागू रह सकता है। निगेटिव रिपोर्ट नहीं होने पर यात्रियों को क्वारंटाइन किया जा सकता है।
एसओपी बनाने में अटका आदेश
जानकारों के अनुसार पांच राज्यों के लोगों को एंट्री रोकने को लेकर आदेश जारी करने में देरी होने का कारण एसओपी बनाने में हो रही देरी को बताया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि एयरपोर्ट और रेलवे के लिए तो यात्रियों की जांच और क्वारेंटाइन करने के लिए केन्द्र सरकार की एसओपी है। बस से आने वाले यात्रियों की जांच कैसे होगी, इसको लेकर आदेश जारी करने में दिक्कत हो रही है। हालांकि मामले में जल्द आदेश जारी होने की बात भी कही जा रही है।
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