भोपाल में सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच DJ बजाने का आदेश बदलेगा। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने 19 नवंबर को यह आदेश जारी किया था। जिसमें 2 घंटे ही डीजे, लाउड स्पीकर या अन्य कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने की अनुमति देने का उल्लेख था। चूंकि, 11 दिसंबर तक शहर में हजारों शादियां होना हैं। ऐसे में डीजे संचालकों ने आदेश का विरोध जताया है। वहीं, विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी आदेश को गलत बताया।
विधायक शर्मा ने कहा, CM शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से जुड़े सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं, लेकिन भोपाल कलेक्टर ने दिनभर में सिर्फ 2 घंटे DJ बजाने की अनुमति देने के निर्देश सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को दिए हैं। इस निर्णय से लोग और डीजे, बैंड संचालकों को परेशानी होगी। विधायक शर्मा ने इस संबंध में कलेक्टर से चर्चा भी की है। इसके बाद विधायक ने ट्विट किया कि कलेक्टर से चर्चा हुई है। इसमें संशोधन कर लिया गया है। हालांकि, दोपहर तक नया आदेश जारी नहीं किया गया।
यह थे आदेश
भोपाल में रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच डीजे या अन्य कोई यंत्र बजाने की मनाही रहेगी। वहीं, सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच ही संगीत कार्यक्रम में डीजे या अन्य कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाए जा सकेंगे, लेकिन यह तय सीमा और कार्यक्रम स्थल पर ही बजाए जा सकेंगे। डीजे या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग की अनुमति संबंधित एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार देंगे। वे ध्यान रखेंगे कि अनुमति 2 घंटे और कार्यक्रम परिसर में ही दी जाएगी।
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