औद्योगिक शहर के अतिक्रमणकारी प्यारे मियां की चार मंजिला अवैध इमारत ढहाई जाएगी या फिर उस के पक्ष में फैसला आएगा इसको लेकर शहरवासियों में बड़ी उत्सुकता देखी जा रही है। इस चर्चित मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई की जानी है। नगर पालिका द्वारा बीते 23 दिसंबर को शहर के वार्ड 8 मंगल बाजार स्थित हबीब खान उर्फ प्यारे मियां की 4 मंजिला बिल्डिंग को अवैध मानते हुए इसे तोड़े जाने की कार्रवाई की जानी थी, लेकिन इसके 2 दिन पहले ही प्यारे मियां काे हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर मिल गया था। यह दूसरा मौका था, जब प्यारे को अपनी बिल्डिंग बचाने के लिए स्टे ऑर्डर मिला था। इसके पहले बीते 9 दिसंबर को नपा द्वारा बिल्डिंग गिराए जाने की कार्रवाई की जानी थी, तब उसे जिला प्रशासन से 15 दिनों का स्टे मिला था। इसलिए कार्रवाई रोक दी गई थी।
क्या है मामला
नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि वार्ड 8 में शासकीय खेल मैदान के सामने प्यारे मियां द्वारा अपने निजी जमीन के आस पास की सरकारी जमीन समेत पास से बहने वाले सरकारी नाले पर कब्जा कर चार मंजिला भवन खड़ा कर लिया है। जबकि नगर पालिका द्वारा कुल 900 वर्ग फीट पर दो मंजिला भवन बनाने की अनुमति ही प्यारे मियां को दी गई है।
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