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हदाईपुर मोहल्ला में पुरानी रंजिश पर सगे भतीजों ने बेटी के सामने उसके पिता की हत्या कर दी थी। इस मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायधीश आरके भद्रसेन ने मृतक के भतीजों को आजीवन कारावास एवं 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करते अपर लोक अभियोजक बद्री विशाल गुप्ता ने बताया कि 11 फरवरी 2013 की शाम 6:45 बजे हदाईपुर मोहल्ला में राजकुमार निवासी नैन विलास अपनी पुत्री रजनी के साथ मोटर साइकिल से अपने गांव नैन विलास जा रहा था। तभी आरोपी देवेंद्र एवं महेंद्र ने राजकुमार पर हथोड़ा, बंदूक एवं कतरना से हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाई थी। राजकुमार की बेटी रजनी अपने पिता को बचाने का प्रयास करती रही, लेकिन लोग दूर से तमाशा देखते रहे। पुलिस द्वारा केवल 2 लोगों के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। न्यायधीश आरके भद्रसेन ने उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के विभिन्न न्याय दृष्टांतों का हवाला देते हुए आरोपी गणों को दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं पांच पांच हजारे अर्थदंड से दंडित किया है।
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