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नवंबर 2020 में एक पुलिस आरक्षक के खिलाफ दर्ज दहेज प्रताड़ना के मामले में सुठालिया पुलिस ने करीब 5 माह बीतने के बाद भी न्यायालय में चालान पेश नहीं किया है। अपने बेटे के साथ एसपी प्रदीप शर्मा के पास पहुंची पीड़िता ने आवेदन देकर कहा है कि पति पुलिस विभाग में नाैकरी करते हैं, इसलिए पुलिस जानबूझकर चालान पेश करने में देरी कर रही है।
राजगढ़ कोतवाली थाने में पदस्थ आरक्षक ललित तोमर की पत्नी ने 8 नवंबर 2020 को सुठालिया थाने में दहेज मांगने व प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए आरक्षक ललित, उसकी बहन मंजू व बड़े भाई भगवानसिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पीड़िता का आरोप है कि 25 सितंबर 2018 को पति, जेठ व ननद ने मारपीट कर घर से निकाल दिया था, इसके बाद से ही पीड़िता अपने पिता के घर रह रही है।
जानकार अधिवक्ता बोले- गैर जमानती अपराध है : उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में कार्यरत अधिवक्ता भुवन गौतम ने बताया कि भादवि की धारा 498-ए गैर जमानती अपराध है। ऐसे मामलों में आरोपी को नोटिस जारी करके न्यायालय से गिरफ्तारी के लिए परमिशन लेना चाहिए, क्योंकि यह गंभीर प्रकृति का अपराध है। प्रकरण में अरनेशकुमार विरुद्ध राज्य शासन बिहार के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित गाइडलाइन का पालन करना चाहिए।
एक-दाे दिन में पेश कर देंगे
खामी-पूर्ति के लिए चालान को डीपीओ के पास भेजा है, कोई देरी नहीं हुई है। एक-दो दिन में कोर्ट में चालान पेश कर देंगे।
-दुर्जनसिंह बरकड़े, थाना प्रभारी सुठालिया।
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