गर्मी की शुरुआत के साथ ही जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया है। 30 जून तक ट्यूबवेल खनन पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सार्वजनिक जल स्रोत का उपयोग कृषि और व्यवसाय के लिए नहीं किया जाएगा। इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। जिले में गर्मी के मौसम में जलस्तर तेजी से गिरता है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर जलप्रदाय व्यवस्था भूमिगत जलस्तर पर ही निर्भर करती है।
ऐसे में ट्यूबवेल खनन होने से जलस्तर में और तेजी से गिरावट आती है। इसलिए जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर प्रतिबंध लगाए गए है। पूरे जिले में यह आदेश 30 जून तक लागू रहेंगे। जिले में किसी भी सार्वजनिक जल स्रोत से औद्योगिक प्रयोजन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए जल नहीं लिया जाएगा। वहीं सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के बिना जल अभावग्रस्त क्षेत्र में ट्यूबवेल खनन प्रतिबंधित रहेगा।
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