दुकान के सामने वाहन खड़े करने की बात को लेकर हुए विवाद में हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद सुनाई है। बुधवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश तपेश कुमार दुबे ने आरोपी युसूफ पिता अय्यूब निवासी बस स्टैंड को सजा सुनाई है। जिला अभियोजन अधिकारी कैलाशनाथ गौतम ने बताया घटना 24 अगस्त 2020 की है।
मकसूद की दुकान के बाजू में आरोपी युसूफ की टायर दुकान है। आरोपी की दुकान पर आने वाले ग्राहक अक्सर मकसूद की दुकान के सामने वाहन खड़े कर देते थे। जिस पर मकसूद ने युसूफ को कई बार समझाइश दी। लेकिन इसके बावजूद ग्राहक उसी की दुकान के सामने वाहन खड़े कर देते थे।
घटना वाले दिन मकसूद ने युसूफ को समझाने गया तो युसूफ ने मकसूद के साथ अपशब्द कहते हुए मारपीट शुरू कर दी। युसूफ ने दराती उठाकर हमला कर दिया। गले और अन्य जगह घाव लगने से मकसूद की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था। बुधवार को मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई।
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