जेएमएफसी सेंवढ़ा अपूर्वा मिश्रा की न्यायालय ने आरोपी साबिर खां और इमरान अयूब को मारपीट के प्रकरण में दोषी पाते हुए एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मीडिया प्रभारी एवं पैरवीकर्ता संजय कुमार मित्तल ने बताया कि 14 सितंबर 2016 को फरियादी बाबू खां पानी की टंकी के पास इंदरगढ़ में रात 9 बजे बैठा था तभी आरोपी पुरानी रंजिश पर से गाली गलौज करने लगे।
मना करने पर फरियादी की डंडे एवं लात घूसों से मारपीट की। घटना की रिपोर्ट इंदरगढ़ थाने में दर्ज कराई गई। इंदरगढ़ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। विचारण उपरांत अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने साबिर खां और इमरान अयूब को दोषी पाते हुए एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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