विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्रीमती रमाजयंत मित्तल ने बालिका के साथ छेड़छाड़ करने के अपराध में आरोपी श्यान (27) पुत्र संतराम बुनकर निवासी औरीना को दोषी पाते हुए आरोपी को पांच साल के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में पैरवीकर्ता एडीपीओ संचिता अवस्थी ने बताया कि बालिका ने बड़ौनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 11 जुलाई 2019 को सुबह करीब 8 बजे उसके मम्मी पापा मजदूरी करने गए थे। घर वह और उसका छोटा भाई था।
लगभग 10 बजे वह घर का काम खत्म कर शौच के लिए गई थी तभी वहां पर आरोपी श्याम बुनकर आया और बुरी नियत से छेड़छाड़ की। पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। चिल्लाने पर आसपास के लोग आ गए। जिन्हें देखकर आरोपी श्याम बुनकर भाग गया। बड़ौनी पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया और विवेचना के बाद चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 5 साल के सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया।
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