खातेगांव में शनिवार को 2022 की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक शमनीय प्रकरण, क्लेम प्रकरण, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक विवाद संबंधी मामले, धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम सहित अन्य सिविल मामलों के राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गए हैं।
नेशनल लोक अदालत में विद्युत, बैंक व जलकर के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में छूट दी जा रही है। शनिवार को इसकी शुरुआत कोर्ट में पदस्थ सभी न्यायाधीशों, थाना प्रभारी, एजीपी और अभिभाषक संघ के सदस्यों ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण-दीप प्रज्वलन कर की।
प्रथम जिला व सत्र न्यायाधीश सरिता वाधवानी ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग के ओर से विद्युत अधिनियम से संबंधित न्यायालय में लंबित व प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में नेशनल लोक अदालत के संबंध में छूट के निर्देश जारी किए गए हैं।
जिसके अनुसार न्यायालय में चलने वाले विद्युत चोरी के प्रकरणों में 20 प्रतिशत, संपूर्ण ब्याज की छूट, प्री लिटिगेशन प्रकरणों में भी 30 प्रतिशत व संपूर्ण ब्याज की छूट दी जा रही है। जो सिर्फ नेशनल लोक अदालत में समझौता करने पर ही मान्य रहेगी।
नगर पालिका से संबंधित जलकर के प्रकरणों और बैंक रिकवरी के प्रकरणों में भी नियमानुसार छूट प्रदान की जा रही है। वहीं खातेगांव क्षेत्र के सभी बैंक व नगर परिषद सहित अन्य विभागों ने अपने काउंटर लगाए हैं।
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