राहगीर की मौत की वजह बने एक बाइक चालक को आरोन की अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई। जज ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। सहायक मीडिया प्रभारी ने मयंक भारद्वाज ने बताया कि यह हादसा साढ़े 7 साल पहले 2 जुलाई 2015 को जुआ था। इसमें आरोपी भैयालाल पुत्र सरदार सिंह बंजारा निवासी खिरियाखेड़ा (थाना उनारसी कला, जिला विदिशा) को अलग-अलग धाराओं में दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई।
आरोपी की बाइक का रजिस्ट्रेशन, बीमा तो था ही नहीं, खुद उसके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इस घटना में हताहत हुए 3 शख्स भी बाइक पर ही थे। दोनों की आमने-सामने की टक्कर हुई। इनमें से गौतम सिंह नामक व्यक्ति की मौत हो गई।
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