चार साल पुराने लूट के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को तीन साल 6 माह और तीन हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी ने एक वृद्ध महिला के सिर में पत्थर का उरसा (रोटी बनाने का चकला)मारकर उसके पहने हुए जेवरात लूट लिए थे।
अपर लोक अभियोजक परमाल सिंह बघेल ने बताया कि गिजौर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम किरौल में रहने वाली छोटी बाई पत्नी राजाराम बघेल 17 अप्रैल 2017 को अपने घर से खाना लेकर अपने खेत की मढ़ैया में रखकर बाहर निकली थी, कि उसी समय हथनौरा निवासी साजन पुत्र हमीद खान ने उससे उनके पति के बारे में पूछा। जब उसने कहा कि कुछ देर बाद आएंगे तो हमीद ने पास में रखा पत्थर का उरसा उसके सिर में दे मारा जिससे वह बेहोश हो गई थी। बेहोश होने के बाद साजन उनके कानों में से सोने के फूल, लोंग, गले में सोने का लोकेट और पैरो में पहनी चांदी की पायल उतारकर ले गया था।
गिजौर्रा पुलिस ने इस मामले में डकैती का मामला दर्ज किया था। गत दिवस आरोपी साजन पर तथ्य एवं गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायायाधीश सुशील कुमार ने तीन साल 6 माह के सश्रम कारावास और तीन हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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