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एक्सीडेंट के मुकदमें में फरियादी गौरव राठौर समेत उसके दोस्त पर चाकुओं से हमला करने के आरोपी दीनू रावत को जौरा की अदालत ने गुरुवार को 3 वर्ष की सजा 5500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक गिर्राज गौड़ के मुताबिक, आरोपी दीनू रावत पुत्र साहब सिंह रावत निवासी टेंपो स्टैंड जौरा ने फरियादी गौरव राठौर एवं उसके साथी गौरव यादव पर 5 जून 2015 की दोपहर चाकू से कई प्रहार कर उन्हें घायल कर दिया था। आरोपी दीनू रावत, एक्सीडेंट के मामले में गौरव राठौर पर बयान बदलने के लिए दबाव बना रहा था।
गुरुवार को मामले की सुनवाई उपरांत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर मिश्रा की अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्त दीनू रावत को 3 वर्ष की सजा के साथ 5500 रूपए के जुर्माने से दंडित किए जाने व धारा 324 में तीन-तीन वर्ष की सजा एवं दो दो हजार का जुर्माना एवं आर्म्स एक्ट में 1 वर्ष की सजा व एक हजार का जुर्माना किया है। रास्ता रोकने के अपराध में 500 की राशि का जुर्माना से दंडित किया है।
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