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दतिया जिले में स्थित गोराघाट-लांच रोड पर आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को लेकर मप्र हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में सड़क निर्माण में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मामले में शासन, लोक निर्माण विभाग व कंपनी को नोटिस जारी करते हुए जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई मार्च के पहले सप्ताह में होगी।
एडवोकेट केके श्रीवास्तव ने बताया कि वर्ष 2019 में 23.24 करोड़ खर्च कर गोराघाट-लांच रोड का निर्माण पूरा किया गया। इससे निर्माण के लिए हरे-भरे पेड़ों को भी काटा गया। लेकिन ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पालन नहीं किया गया। सड़क की संरचना ऐसी है कि वाहन आपस में टकरा रहे हैं। केवल तिलेखा में ही पांच लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि आसपास के क्षेत्रों के भी 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
सड़क निर्माण में बरती गई लापरवाही की शिकायत लोक निर्माण विभाग के एसई से भी की गई, लेकिन जांच में सड़क निर्माण को सही बताया गया। इसके बाद मुकेश रावत ने इस मामले को लेकर जनहित याचिका दायर की, जिसमें मानक अनुसार सड़क निर्माण बनाने की मांग की।
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