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नगर निगम के 66 सहित जिले के छह अन्य निकायों के 105 वार्डों की मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने-हटाने और संशोधन की प्रक्रिया 8 फरवरी से शुरू होगी। जिले की 257 पंचायतों में भी यह अभियान 15 फरवरी तक चलेगा।
नगर निगम में पहले 10 लाख 54 हजार 393 वोटर थे जो विधानसभा चुनाव के बाद 10 लाख 72 हजार 222 हो गए हैं। नाम जुड़वाने और घटवाने के लिए हर वार्ड में एक प्राधिकृत कर्मचारी तैनात कर दिया गया है, जाे सुबह 10.30 से शाम 5 बजे तक वार्ड ऑफिस में बैठेंगे।
क्या साथ लेकर जाएं
नाम जुड़वाने के लिए: आयु, पहचान और पते की पुष्टि का कोई एक दस्तावेज।आयु और पहचान के लिए जन्म प्रमाण-पत्र, मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस,आधार, पैन या फिर पासपोर्ट। पते की पुष्टि के लिए राशन कार्ड, बिजली-टेलीफोन बिल या फिर बैंक पासबुक।
नाम हटवाने, संशोधन: यदि नाम हटवाना है तो वोटर की मृत्यु होने पर प्रमाण पत्र, अन्य कारण होने पर साक्ष्य। यदि पता बदल गया है या फिर नाम, उम्र में संशोधन है तो फिर इनसे जुड़े दस्तावेज जो आपकी बात को साबित करते हों।
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