कोरोना रोकथाम को लेकर मप्र शासन ने बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की। जिसके क्रम में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भी आदेश जारी किए। इस आदेश के मुताबिक बाजार अब शाम 8 बजे के स्थान पर रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। रेस्त्रां, क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से खुलेंगे।
जिम, फिटनेस सेंटर्स, थिएटर, सिनेमा घर कार्यक्रम हॉल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे। समस्त प्रकार की दुकानें, शॉपिंग मॉल,निजी संस्थान, जिम अपने नियत समय तक खुलेंगे। शादी समारोह में वर-वधू दोनों पक्ष मिलाकर 100 लोग शामिल हो सकेंगे, जिसकी सूचना संबंधित थाने और एसडीएम को देना होगी। 50 लोगों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार हो सकेंगे। नाइट कर्फ्यू रात 11 से सुबह 6 बजे तक रहेगा। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुलेंगे। खेल गतिविधियां होंगी। लेकिन दर्शकों की मौजूदगी पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सभी फैक्ट्रियां, कारखाने पूरी क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले और मप्र से अन्य राज्यों में माल-भाड़ा, आम लोगों का परिवहन निर्बाध रह सकेगा। मंदिर व अन्य धार्मिक स्थल खुलेंगे लेकिन एक बार में 6 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
ये सबकुछ बंद रहेगा
सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेलों जिसमें विशाल जनसमूह एकत्रित होता है, उस पर पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा। स्कूल-कॉलेज, कोचिंग सेंटर फिलहाल बंद रहेंगे। यह गाइडलाइन 31 जुलाई तक के लिए है।
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