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विवाह या फिर अन्य तरह के आयोजन स्थल के लिए पंजीयन अब नगर निगम करेगा। अभी तक ऐसी कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। इसी कारण ऐसे स्थानों के संचालकों पर प्रशासन कार्रवाई करता था। नए आदेश में मैरिज गार्डन के लिए एक लाख वर्ग फीट जगह की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। पांच कैटेगरी में सार्वजनिक कार्यक्रम स्थलों को स्थानीय निकाय मंजूरी देंगे। सबसे छोटा विवाह स्थल पांच सौ से एक हजार वर्गमीटर तक का हो सकेगा ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार आसानी से कार्यक्रम कर सकें।
नए आदेश का असर जिले के उन 800 विवाह स्थल, धर्मशाला व होटलों पर होगा जिनमें 50 से अधिक लोगों के लिए पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं। अभी इनके पंजीयन शॉप एक्ट में हाेता है। नगरीय आवास एवं विकास विभाग ने विवाह घर के लिए दाे गेट जरूरी करने सहित अन्य सुविधाएं जुटाने के लिए गजट नाेटिफिकेशन कर दिया है। शहर में 21 अप्रैल से शादियां शुरू होंगी। मैरिज गार्डनों की हर मुहूर्त पर बुकिंग हो चुकी है।
ये रहेंगी विवाह घर पंजीयन की शर्तें
अब पार्कों में नहीं हो सकेंगी शादियां
सार्वजनिक आयोजन वाले ऐसे क्षेत्र स्कूल-कॉलेज या फिर अस्पताल से 100 मीटर की दूरी पर होना जरूरी होंंगे। निगम ऐसे स्थानों का पंजीयन नहीं करेगा जो मोहल्ला विकास समितियों में पार्क के लिए अधिसूचित हैं। नियमों के उल्लंघन पर निगम को कार्रवाई का अधिकार होगा।
तीन साल में 10% की वृद्धि
विवाह स्थल का पंजीयन एवं उपभोग (नगर पालिका आदर्श उपविधि 2020) में स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय निकाय हर तीन साल में फीस 10 फीसदी बढ़ाएंगी। शहरी क्षेत्र में निगम आयुक्त व नगर पालिका में सीएमओ अधिकृत अधिकारी रहेंगे। नए नियम के तहत 50 से अधिक व्यक्तियों की क्षमता वाले होटल, भूखंड, फार्म, सामुदायिक भवन, मकान, क्लब, बैंक्वेट हॉल,धर्मशाला आदि को शामिल किया गया है।
नए नियमों से हर वर्ग को शादी करने में सहूलियत होगी
सरकार ने सभी वर्गों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर नए नियम बनाए हैं। हम इसका स्वागत करते हैं। अभी तक नियम स्पष्ट नहीं थे। नगर निगम में शॉप एक्ट में पंजीयन होते थे। अब एक लाख वर्ग फीट का बंधन भी नहीं रहेगा। छोटे गार्डनों का भी पंजीयन होने से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को कम खर्च पर विवाह स्थल मिल सकेंगे।
-रामकुमार सिकरवार, सचिव वृहत्तर ग्वालियर मैरिज गार्डन एसोसिएशन ग्वालियर
नगर निगम क्षेत्र के लिए विवाह घर की 5 कैटेगरी और फीस
कैटेगरी एरिया पंजीयन फीस उपभोक्ता शुल्क सुरक्षा गार्ड श्रेणी-1 500 से 1000 वर्गमीटर 4000 3000 02 श्रेणी-2 1000 से 1500 वर्गमीटर 5000 3500 02 श्रेणी-3 1501 से 2500 वर्गमीटर 7500 7000 04 श्रेणी-4 2501-5000 वर्गमीटर 10000 9000 06 श्रेणी-5 5000 वर्गमीटर से अधिक 12500 15000 08
(नोट-पंजीयन शुल्क एक बार लगेगा जबकि उपभोक्ता शुल्क हर साल देना होगा। नगर पालिका व नगर परिषद के लिए कैटेगरी अलग से तय हैं)
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