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अवमानना के मामले में मप्र हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी और संयुक्त संचालक अरविंद सिंह को 25 हजार के जमानती वारंट से तलब किया है।
प्रकरण की जानकारी देते हुए एडवोकेट एसके शर्मा ने बताया, दुर्गेश नंदिनी शर्मा को वर्ष 2003 में सहायक वर्ग-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई। 2013 तक उन्हें निश्चित वेतनमान दिया गया, जबकि उनके साथ के अन्य कर्मचारियों को सभी प्रकार के लाभ दिए जा रहे थे। इस पर दुर्गेश ने याचिका दायर की।
आठ अप्रैल 2017 को हाई कोर्ट ने विभाग को दुर्गेश के मामले में भी विभाग को अन्य कर्मचारियों को दिए जा रहे लाभ देने का निर्देश दिया। हालांकि, हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर जनवरी 2020 में याचिका दायर की गई। नोटिस जारी होने के बाद भी जब स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
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