पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर
Install AppAds से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप
आवारा गाय की टक्कर से हुई मौत के मामले में मप्र हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने परिजनों को आठ लाख का मुआवजा देने से इनकार कर दिया।
मामला जुलाई 2019 का है। 80 वर्षीय सुज्जा बाई सूर्य नमस्कार तिराहे के पास से अपने भांजे अमर जाटव के साथ पंचशील नगर जा रही थी। तभी पीछे से आई आवारा गाय ने सुज्जा बाई को टक्कर मार दी थी। अगले दिन उनकी ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई थी। उनके बेटे ने याचिका दायर करते हुए आठ लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की थी।
निगम की ओर से पैरवी करते हुए दीपक खोत ने याचिका को निरस्त करने की मांग की। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने यह स्वतंत्रता दी कि याचिकाकर्ता चाहे तो सिविल सूट दायर कर सकता है।
इन कारणों से कोर्ट ने खारिज की याचिका
पॉजिटिव- आपकी सकारात्मक और संतुलित सोच द्वारा कुछ समय से चल रही परेशानियों का हल निकलेगा। आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने कार्यों के प्रति ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। अगर किसी कोर्ट केस संबंधी कार्यवाही चल र...
Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.