ग्वालियर के ENT स्पेशलिस्ट सीनियर डॉक्टर एएस भल्ला को देहली पब्लिक स्कूल सोसायटी के फंड में गड़बड़ी के एक मामले में नईदिल्ली लाजपत नगर में जमानत आवेदन खारिज होने के बाद गिरफ्तार किया गया है। जहां से डॉक्टर भल्ला को तिहाड़ जेल भेजा गया है।
इस मामले में शनिवार को सुनवाई थी, लेकिन डॉक्टर अपना पक्ष ठीक से नहीं रख सके और कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। डॉ. एएस भल्ला शहर के जाने वाले डॉक्टर हैं और वह अल्प संख्यक आयोग के सदस्य तक रह चुके हैं। ग्वालियर में देहली पब्लिक स्कूल (DPS) का संचालक से जुड़े रहे हैं।
ENT स्पेशलिस्ट डॉ. अमरजीत सिंह भल्ला का सच सामने आया है। राजीव गांधी एजुकेशनल सोसाइटी, जो देहली पब्लिक स्कूल ग्वालियर की मूल संस्था है। इस सोसायटी द्वारा डॉ एएस भल्ला के खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वासघात अपराधिक मामला नई दिल्ली के लाजपत नगर में 05 अप्रैल 2019 को दर्ज कराया था। डॉ. एएस भल्ला को सोसाइटी के हितों के खिलाफ उनके अवैध कार्यों के कारण 4 नवंबर 2019 को सोसायटी से भी हटा दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने गहन जांच के बाद डॉक्टर भल्ला जो खुद को दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्वालियर का निदेशक कहते थे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, साकेत जिला न्यायालय, नई दिल्ली बुलाया था। यहां डॉ. भल्ला ने जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए जज ने उनके जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया। जिसके बाद दिल्ली के लाजपत नगर थाना पुलिस ने जमानत आवेदन खारिज होने के बाद डॉ. एएस भल्ला को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया है।
इसलिए जमानत आवेदन खारिज किया गया
कोर्ट ने डॉ. भल्ला का जमानत आवेदन खारिज इसलिए किया कि उनके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर हैं। डॉ. भल्ला गवाहों को धमकाने और मामले में भौतिक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए अपने राजनीतिक संबंधों का उपयोग करते रहे हैं। इसलिए तत्काल उनको गिरफ्तार कर तिहाड़ तेल भेजने के निर्देश दिए।
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