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निजी मेडिकल काॅलेज में सरकारी कोटे की सीटों पर नियमविरुद्ध तरीके से प्रवेश देने के मामले की विशेष न्यायालय (सीबीआई) में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान भोपाल के निजी काॅलेज के संचालक व डाॅ. अशोक जैन मौजूद रहे। न्यायालय ने उन्हें नोटिस देकर तलब किया था।
दोनों को हाई कोर्ट के आदेश के प्रकाश में 50-50 हजार के निजी मुचलके पर राहत दी गई। मामले की अगली सुनवाई अब मार्च के अंतिम सप्ताह में होगी। इस मामले में सीबीआई ने कुल 60 लोगों को आरोपी बनाया है। जिसमें 39 छात्र हैं। 24 फरवरी को डाॅ. जितेंद्र कैन, गिरीश कनिटकर, डाॅ. बृजेंद्र मिश्र व डाॅ. एनएम श्रीवास्तव को तलब किया गया है।
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