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महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर अब पंजीयन शुल्क में सीधे 2 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी प्रकार से महिलाओं के नाम पर पट्टे के पंजीयन शुल्क को भी 75 प्रतिशत से घटाकर सीधे 35 प्रतिशत कर दिया गया है। हालांकि इसमें शर्त यह है कि पट्टा 30 वर्ष से पुराना होना चाहिए। मध्यप्रदेश वाणिज्य कर विभाग के उपसचिव आरपी श्रीवास्तव ने मंगलवार की देर शाम इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही बुधवार से यह छूट मिलना भी प्रारंभ हो गई है। दरअसल प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रुप से सक्षम बनाने के लिए यह निर्णय लिया है। श्योपुर जिले में एक साल में 10 हजार से ज्यादा रजिस्ट्रियां होती है। लेकिन इनमें से बमुश्किल 8 से 10 प्रतिशत रजिस्ट्रियां महिलाओं के नाम होती है। जबकि शेष पुरुषों के नाम रहती है। ऐसे में सरकार ने महिलाओं के नाम संपत्ति बढ़ाने के लिए यह छूट दी है। ताकि लोग महिलाओं के नाम पर अधिक संपत्ति खरीदें और महिलाएं भी स्वयं को आर्थिक रुप से संपन्न समझें।
ऐसे समझें इससे फायदा
उदाहरण स्वरूप यदि अभी आप ईदगाह रोड पर 100 वर्ग मीटर का भू-खंड खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री के लिए 1800 रुपए प्रति वर्गमीटर के मान से 9.5 प्रतिशत यानि 17 हजार 100 रुपए स्टांप शुल्क देना होता है। इसके अलावा 3 प्रतिशत पंजीयन शुल्क के रुप में 5400 रुपए देना होते हैं। लेकिन यही प्रॉपर्टी यदि आप अपनी मां, बहन या पत्नी के नाम खरीदें तो आप को पंजीयन शुल्क 1 प्रतिशत देना होगा। यानि सीधे 3600 रुपए की छूट मिलेगी।
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