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जिले में पेयजल संकट को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने निजी नलकूपों के खनन पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है। शिवपुरी शहर के साथ ही जिले के तहत आने वाले संपूर्ण क्षेत्र में आगामी आदेश तक जल अकाल घोषित किया है।
आदेश के अनुसार कोई व्यक्ति कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना जल अभावग्रस्त क्षेत्र में किसी भी जल स्त्रोत के सिंचन कर औद्योगिक प्रयोजन के लिए घरेलू प्रयोजन छोड़कर किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए किन्हीं भी साधनों द्वारा पानी नहीं लेगा। शासकीय प्रयोजन के लिए स्थानीय संस्थाओं के द्वारा किए जाने वाले नलकूप खनन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
कलेक्टर ने जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए एसडीएम शिवपुरी, पोहरी, कोलारस, करैरा एवं पिछोर को अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत नवीन नलकूप खनन की अनुमति देने हेतु अधिकृत किया है। आदेश का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 9 के तहत 2 साल तक के कारावास या 2 हजार रुपए तक का दंड आरोपित किया जा सकेगा।
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