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कितने बंदियों ने 14 साल की सजा पूरी की,जरा हाथ खड़ा करें तो,यह सवाल जब विधिक सहायता अधिकारी ने बंदियों से पूछा तो एक भी हाथ नही उठा।सिर्फ एक बंदी बोला, सजा काटते 13.5 साल हो गए पूरे 14 होने में अभी 6 महीने और है। यह वाकया विधिक साक्षरता शिविर में बंदियों को विधिक सहायता जानकारी देने आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में देखने मिला।
जिला विधिक सहायता शिविर आयोजन में अपर जिला न्यायाधीश प्रमोद कुमार, सर्किल जेल अधीक्षक अतुल सिन्हा, पैनल अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा, आलोक श्रीवास्तव की उपस्थिति में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।जेल अधीक्षक ने सर्किल जेल शिवपुरी में आजीवन कारावास सजा भुगत रहे बंदियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने 14 वर्ष की सजा व्यतीत कर चुके बंदियों को बताया कि वह समय पूर्व रिहाई के पात्र होने के संबंध में आवेदन जेल अधीक्षक को जेल के नियमानुसार पेश कर सकते हैं। ऐसे बंदी यदि विधिक सहायता पाना चाहते हैं तो उन्हें उसमे सहायता प्रदान की जाएगी।
बंदियों को यह भी अवगत कराया कि यदि किसी बंदी का समय पूर्व रिहाई आवेदन निरस्त कर दिया गया है और ऐसा बंदी याचिका, एसएलपी के माध्यम से ऐसे आदेश को चुनौती देना चाहता है,तब राज्य प्राधिकरण इस संबंध में उनकी सहायता करेगा। ऐसे बंदी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कार्रवाई कर सकते हैं।बंदियों से उनके द्वारा जेल में कितनी अवधि व्यतीत की जा चुकी है जानकारी लेने पर बंदी बलवरी द्वारा 13 वर्ष 06 माह, बंदी किशन पुरी द्वारा 12 वर्ष 06 माह, बंदी बाबूलाल राजपूत द्वारा 11 वर्ष 06 माह की अवधि व्यतीत करने की बात कही।
शेष बंदी 11 वर्ष से कम अवधि वाले थे। इस जागरूकता कार्यक्रम में कोई भी आजीवन कारावास का बंदी ऐसा नहीं मिला जिसने 14 वर्ष की सजा पूर्ण कर ली हो और इस आधार पर वह समय पूर्व रिहाई का पात्र है।
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