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अनुसूचित जाति वर्ग के एक व्यक्ति के साथ मारपीट के मामले के चार आरोपियों काे विशेष न्यायालय ने दाेषी पाते हुए अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। घटना 2017 की है। विशेष लोक अभियोजक सुखराम बामने ने बताया वर्ष 2017 में आरोपी शाकिर हुसैन पिता शब्बीर (45), शहनाज बी (35), फरीन हुसैन (19) सभी निवासी खेड़ीपुरा छीपाबड़ तथा वहीद खान निवासी भटपुरा ने 12 सितंबर 2017 काे सुबह 11 बजे खेड़ीपुरा निवासी आत्माराम धनाेरे काे गालियां देते हुए मारपीट की।
बीच-बचाव करने आई आत्माराम की पत्नी मनीषा काे हाथ, मुक्काें से मारपीट कर चाेट पहुंचाई। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित पक्ष ने छीपाबड़ थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आईपीसी व एससी, एसटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर जांच के बाद चालान पेश किया। बामने ने बताया विशेष न्यायाधीश एसके जाेशी ने सुनवाई के दाैरान साक्ष्य और गवाहाें के बयान के सूक्ष्म परीक्षण के बाद आरोपियों काे दाेषी पाया।
काेर्ट ने आरोपी शाकिर पिता शब्बीर काे धारा 325 में 1 साल के कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड, धारा 323 व 200 तथा एससी,एसटी एक्ट में आरोपी शाकिर पिता शब्बीर को धारा 325,323,200 में 1-1 साल का कारावास एवं 1-1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। सह आरोपीगण शहनाज बी, फरीन हुसैन, वहीद खान को धारा 323 व एससी, एसटी एक्ट में 3-3 माह का कारावास व 4-4 साै रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
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