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जिले में नवंबर 2020 से अब तक ढ़ाई माह में खाद्य पदार्थों के 1212 नमूने लिए। इनमें से 22 की रिपोर्ट मिली। यानी 4.54 प्रतिशत नमूनों की ही रिपोर्ट मिली। इनमें से 10 नमूने गुणवत्ताहीन पाए गए। इनके प्रकरण न्यायालय में पेश किए हैं। यह जानकारी कलेक्ट्रेट में हुई जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में दी गई। इस दाैरान कलेक्टर संजय गुप्ता ने बिना रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ बेचने वाली संस्थाओं पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए।
मिलावट से मुक्ति अभियान के दाैरान जिले में पिछले ढाई माह में 1212 नमूने लिए। इसमें 99 लीगल नमूने, 1113 सर्विलिएंस नमूने शामिल हैं। 10 नमूने अमानक अाए। 8 प्रकरण एडीएम न्यायालय और 2 प्रकरण सीजेएम न्यायालय में पेश किए हैं।
एडीएम न्यायालय ने पुराने 25 प्रकरणों का निर्णय दिया। इसमें 3 लाख 88 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बैठक में कलेक्टर गुप्ता ने शराब दुकानाें, वेयर हाउस, राशन दुकानाें, स्वसहायता समूहाें, अनाज खरीदने-बेचने वाली विभागों काे लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालाें पर कार्रवाई करने काे कहा। उन्होंने कहा कि तहसीलवार शिविर लगाकर रजिस्ट्रेशन कराएं। बैठक में एसपी मनीष कुमार अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी माैजूद थे।
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