होशंगाबाद में पुलिस ने बैगर लाइसेंस वाले सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सिवनी-मालवा थाने में एक सूदखोर पर पहली FIR हुई है। सूदखोर से पीड़ित ने पत्नी की डिलीवरी के लिए छह हजार रुपए लिए थे। एक साल बाद सूदखोर ने 35 हजार रुपए मांगे। पीड़ित ने जब इसका विरोध किया तो गाली-गलौज की और मारपीट की। इस पर पुलिस ने आरोपी सूदखोर पर मामला दर्ज किया है।
गाजनपुर निवासी रामबनी बरखने (29) मंडीदीप में प्रायवेट नौकरी करता है। आदित्य बड़गुर्जर पुत्र ओमप्रकाश बड़गुर्जर (30) निवासी भमेड़ी बगैर लाइसेंस ब्याज से रुपए उधार देता है। टीआई जितेंद्र सिंह यादव ने बताया रामबनी ने एक साल पहले अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए आरोपी आदित्य बड़गुर्जर से 6 हजार रुपए उधार लिए थे। कुछ दिन बाद रामबनी नौकरी करने मंडीदीप चला गया। दो दिन पहले गांव लौटने के बाद रामबनी आरोपी के घर पहुंचा। आरोपी आदित्य ने उससे उधार दिए रुपए ब्याज सहित 35 हजार रुपए मांगे।
फरियादी ने कहा कि इतने रुपए कैसे हो गए और कितना ब्याज दर लगाया है। इस बात को लेकर दोनों में पहले बहस हुई। फिर आरोपी ने मारपीट की और गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने सिवनी मालवा थाने में आकर शिकायत की। पुलिस ने आरोपी आदित्य बड़गुर्जर के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 327, 342, 294, 506, 3/4 मप्र ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 के तहत केस दर्ज किया।
सूदखोरों पर होगी कार्रवाई
एसपी डॉ. गुरकरन सिंह ने बताया जिले में बगैर लाइसेंस ब्याज का धंधा करने वाले सूदखोर के खिलाफ कार्रवाई को विशेष कैंप लगाया जाएगा। अगर कोई मनमाना ब्याज लगाकर रुपए वसूलता है तो उन पर कार्रवाई होगी। पहली FIR सिवनी-मालवा थाने में दर्ज की गई है।
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