शिक्षा का अधिकार:ऑनलाइन लॉटरी से स्कूलों का आवंटन आज; 26 तक दिलाएंगे नि:शुल्क प्रवेश

धार2 वर्ष पहले
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  • सत्र 2021-22 के लिए 843 स्कूलाें के लिए 27 दिन चली प्रक्रिया में आए थे 5160 आवेदन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत वंचित व कमजोर वर्ग के बच्चों को सत्र 2021-22 में जिले के निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश दिलाने के लिए 27 दिन आवेदन व सत्यापन की प्रक्रिया चली। जिले के 843 स्कूलाें के लिए 7 हजार 666 सीट आंवटित हुई थी, इसके लिए 5160 आवेदन आए थे। अब लॉटरी में पात्र पाए गए बच्चों के लिए स्कूलाें का आंवटन गुरुवार सुबह 9 बजे से ऑनलाइन किया जाएगा। यह आवेदन रेंडम ऑनलाइन लॉटरी की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सिंगल क्लिक द्वारा संपूर्ण प्रदेश के लिए होगा।

एपीसी टीएल मालवीय ने बताया ऑनलाइन लॉटरी शिक्षा मंत्री इंदरसिंह परमार की उपस्थिति में हाेगी। सभी जिला परियोजना समन्वयक, विकासखंड स्रोत समन्वयक, समस्त सत्यापन अधिकारी, पालक तथा अशासकीय स्कूल इस ऑनलाइन लॉटरी का लाइव प्रसारण यू ट्यूब के माध्यम से https://youtu.be/avrhOnWrgKU लिंक पर क्लिक कर शामिल हाे सकते हैं। जिन बच्चों को स्कूल आवंटित होगा उन्हें तत्काल मैसेज मिलेगा।

पालकों द्वारा मैसेज से आरटीई पाेर्टल http://neportal.mp.gov.in से आवंटन आदेश प्राप्त कर संबंधित स्कूल में उपस्थित हाेकर 26 जुलाई तक नि:शुल्क प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। यहां बता दे की आवेदन के समय बच्चाें के लिए अपने निकटतम स्कूलाें का चयन करने की सुविधा दी थी। एक स्कूल में ज्यादा आवेदन आने पर दूसरे स्कूल में प्रवेश दिलाया जाएगा। मालवीय ने बताया अभी यह प्रक्रिया सत्र 2021-22 के लिए हुई है।

इसके पश्चात 20-21 में प्रवेश के लिए कार्रवाई प्रारंभ हाेगी। इसमें यदि तीन से पांच साल का काेई बच्चा वंचित रहता है ताे नर्सरी कक्षा में आवेदन करने पर केजी 1 में प्रवेश दिलाया जाएगा।

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