जिले के धरमपुरी जज राजेश नन्देश्वर ने कोर्ट में अभियोजन पक्ष के साक्षियों का अवलोकन करते हुए मंदबुद्धि पीड़िता से दुष्कर्म करने वाले आरोपी मंगल सिंह को भारतीय दण्ड संहिता में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सजा के बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक शाहिद खान ने बताया कि घटना अप्रैल 2019 रात करीब 11:00 बजे बयड़ीपुरा निवासी मंदबुद्धि पीड़िता के साथ दुष्कर्म होते हुए पड़ोस में रहने वाली महिला ने देखा था। पीड़िता के भाई और भाभी मजदूरी पर गए हुए थे। पड़ोस की महिला के चिल्लाने पर आरोपी कपड़े छोड़कर मौके से भाग गया। इसके बाद महिला ने परिजनों को जानकारी दी और पीड़िता के दिए बयान अनुसार महिला ने पड़ोस की महिला की रिपोर्ट पर धरमपुरी थाने पर मामला दर्ज कर लिया था।
इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके अभियोग पत्र कोर्ट के समक्ष पेश किया। पीड़िता का मेडिकल करवाकर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की, जिसमें आरोपी ने दुष्कर्म करने की बात स्वीकार की। इसके आधार पर ही कोर्ट ने आरोपी आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 7 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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