धार कोर्ट ने सुनाई सजा:सगे भाई की हत्या के आरोपी को कोर्ट को आजीवन कारावास, 3 साल पुराना है मामला

धारएक वर्ष पहले
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कोर्ट का फैसला - Dainik Bhaskar
कोर्ट का फैसला

कुक्षी के अपर सत्र न्यायाधीश गौरव प्रज्ञानन ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी करने वाले अभिभाषक आर.के. गुप्ता ने बताया कि थाना बाग के घटबोरी गांव में आरोपी शांतिलाल ढूढ़ला ने सगे बड़े भाई कुंवर सिंह के बीच जमीन की बात को लेकर विवाद चल रहा था। आरोपी कुंवर सिंह के हिस्से की भूमि पर खेती कर रहा था। जिस पर से कुंवर सिंह ने शांतिलाल को खेती करने से मना किया था। जिस पर से पूर्व में विवाद हुआ था।

इस बात को लेकर घटना नवंबर 2018 को शाम करीब 6 बजे कुंवर सिंह के घर मेहमान सुवरसिंग पत्नी रंगली बाई घर के बाहर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी आरोपी शांतिलाल तीर कामठी लेकर आया और कुंवर सिंह को बोला की खेती क्यों नहीं करने देता। इसी बात पर गाली-गलौज की और एकदम से तीर मार दिया। जो कुंवर सिंह के पेट में लगा बाद में इलाज के दौरान कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। घटना की साक्षे घर आए मेहमान सुवर सिंह और मृतक की पत्नी रंगीलीबाई ने कोर्ट में बयान दर्ज करवाए। जहां से महत्वपूर्ण गवाहों के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास से तथा 15 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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