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न्यायिक मजिस्ट्रेट धार जिला धार ने बाइक से टक्कर मारने वाले आराेपियाें काे 11 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी अशोक पिता जीवन गिरी 32 वर्ष निवासी सिलोटिया सेक्टर-1 पीथमपुर को धारा 279, 338 भादंवि और किशोर पिता गंगाराम भारती 42 वर्ष निवासी टाटा चौराहा थाना बेटमा जिला धार के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 में 11000 रुपए अर्थदंड किया गया।
मीडिया प्रभारी अर्चना डांगी ने बताया 28 दिसंबर 16 को शाम 4.30 बजे कंपनी से छुट्टी होने के बाद साइकिल से अपने घर छत्रछाया कालोनी जा रहा था। जैसे ही उसने टाटा चौराहा पीथमपुर पार किया कि राऊ तरफ से वाहन क्रमांक एमपी-09-बीसी-9086 का चालक तेजगति व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया व उसे पीछे से टक्कर मार दी जिससे वह गिर गया। गिरने से उसे पैर में चोट आई थी। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ललिता ब्राहम्णे ने की।
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