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धार शहर के मालीवाड़ा स्थित बाेहरा कब्रिस्तान की 0.772 हेक्टेयर भूमि पर 19 पक्की दुकानाें का निर्माण कर लिया गया है। वक्फ बाेर्ड भाेपाल ने इस भूमि पर श्रद्धांजलि हाॅल बनाने की अनुमति दी थी। यहां अवैध रूप से बना ली गई दुकानाें काे हटाने के लिए तत्कालीन कलेक्टर ने अादेश भी दिए थे, बावजूद इसके काेई कार्रवाई नहीं की गई। इधर, नगर पालिका ने पहले यहां दुकानें बनाने की अनुमति दे दी, लेकिन बाद में इसे निरस्त कर दिया। लेकिन दुकानाें का संपत्तिकर नपा अब भी वसूल रही है। संपूर्ण मामले का खुलासा सूचना के अधिकार में मांगी गई जानकारी में हुआ है।
नगर पालिका दाखिला रजिस्टर में वर्ष 1965-66 से 1969-70 तक राजस्व विभाग नगर पालिका धार में लुकमान अली हाजी बाेहरा बाखल कब्रिस्तान वक्फ संपत्ति अहस्तांतरणीय दर्ज है। बावजूद इस शासकीय संपत्ति पर दुकानों का निर्माण हाे गया। सवाल यह भी है कि जब दुकानों का निर्माण किया जा रहा था तब भी न ताे नपा ने और न ही प्रशासन ने इस पर काेई कार्रवाई नहीं की। इसके उलट नपा की राजस्व शाखा ने संपत्तिकर वसलूते हुए दुकानें चलाने की छूट दे दी।
400 वर्गफीट की है एक, कुल 7200 वर्गफीट पर बनी हैं 18 दुकानें
बाेहरा कब्रिस्तान के श्रद्धांजलि हाॅल की जमीन पर कुल 18 दुकानें बनाई गई हैं। एक दुकान 10 गुणा 400 वर्गफीट आकार की है। कुल 7200 वर्गफीट जमीन पर दुकानों का निर्माण किया गया है। शिवले ने नगर पालिका में की गई शिकायत में कहा है कि 400 वर्गफीट के 8053 रुपए संपत्तिकर साल 2016 में लिया गया था, लेकिन 7200 वर्गफीट का कुल 4 साल का संपत्तिकर जाे व्यवसायिक है नपा के राजस्व विभाग द्वारा लिया ही नहीं गया है, जाे कि लाखाें रुपए हाेता है।
निर्माण नहीं हटाया, मात्र अनुमति निरस्त की
शिकायतकर्ता हेमंत शिवले का कहना है कि 6 जुलाई 17 काे तत्कालीन कलेक्टर श्रीमन शुक्ल द्वारा एसडीएम धार व नगर पालिका सीएमओ काे दुकानाें के अवैध निर्माण काे हटाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। लेकिन तत्कालीन सीएमओ भूपेंद्र दीक्षित ने दुकानाें की निर्माण अनुमति निरस्त की, निर्माण नहीं हटाए।
3 अगस्त 17 काे लाेक निर्माण विभाग के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री द्वारा भी तत्कालीन धार नपा सीएमओ काे पत्र लिखा कि दुकानाें के कारण इंदाैर-अहमदाबाद राेड की पुलिया काे बंद कर दिया गया है। पानी सड़क पर आ रहा है, लेकिन काेई कार्रवाई नहीं की गई।
ये हैं इसके जिम्मेदार
नगर पालिका धार के तत्कालीन सीएमओ भूपेंद्र दीक्षित द्वारा बिना अभिन्यास अनुमाेदन के निर्माण अनुमति जारी की गई थी।
धार विकास याेजना 2021 निवेश क्षेत्र में शामिल है भूमि : बाेहरा कब्रिस्तान की यह भूमि अधिकृत धार विकास याेजना 2021 निवेश क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। इसका उपयाेग आंशिक वाणिज्य आवासीय मार्ग 60.0 मीटर व 18.0 मीटर संरक्षित क्षेत्र घाेषित है। कब्रिस्तान पंच बाेहरा समाज द्वारा भूमि पर निर्माण के लिए टीएनसी विभाग से भी स्वीकृति नहीं ली गई है।
अनुमति लेने के बाद ही बनाई दुकानें
भूमि धार महाराज द्वारा दी गई थी। वक्फ बाेर्ड की संपत्ति है। हमने श्रद्धांजलि हाॅल दुकान निर्माण की विधिवत अनुमति लेने के बाद ही बनाई है। पूर्व कलेक्टर ने हटाने के आदेश किस आधार पर दिए थे यह नहीं पता।
-मजहर बाेहरा, पूर्व सेक्रेटरी, बाेहरा जमात
रिकॉर्ड देखकर आगामी कार्रवाई की जाएगी
आपने मामला संज्ञान में दिया है ताे मैं नपा की राजस्व शाखा से रिकॉर्ड निकलवा रहा हूं, तत्कालीन कलेक्टर ने क्या आदेश दिया था, उसका भी अध्ययन किया जाएगा, यदि ऐसा कुछ है ताे रिकॉर्ड देखकर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
-विजय कुमार शर्मा, सीएमओ धार
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