1 जून से शुरू हाेने वाले अनलाॅक में पाबंदियाें के साथ नगर में बाजार खुलेगा। इसके लिए रविवार काे जनपद पंचायत सभागृह में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में रणनीति बना ली है। इसमें धार्मिक स्थलाें पर एक साथ एक समय पर चार लाेग से अधिक नहीं रह सकेंगे।
दुकानाें पर नियमाें का पालन कराने की जिम्मेदारी व्यापारी की रहेगी। भीड़भाड़ हाेने पर पांच हजार रु. का चालान बनाकर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। सभी सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, पिकनिक स्पॉट और साप्ताहिक हाट बाजार पर प्रतिबंध रहेगा। पूर्व विधायक रंजना बघेल, एसडीएम राहुल चौहान, एसडीओपी धीरज बब्बर, तहसीलदार चंद्रसिंह धारवे, जनपद सीईओ एमएल काग, नपा सीएमओ प्रदीप शर्मा प्रमुख रूप से बैठक में शामिल हुए।
रात 10 से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा
हाट बाजार पर रहेगा प्रतिबंध, अंतिम संस्कार में 10 लोगों की अनुमति
एसडीएम चौहान ने समिति सदस्याें काे बताया कि 1 जून से बाजार व अन्य गतिविधियां कोरोना गाइड लाइन का पालन कर शुरू की जाएगी। वैवाहिक आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर 20 लोगों के साथ अनुमति के आधार पर आयाेजन करने दिया जाएगा। अंतिम संस्कार में 10 लोगों को रहने की अनुमति रहेगी।
रात 10 से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा और प्रत्येक शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे का कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। मनावर में शुक्रवार का हाट बाजार पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सभी धार्मिक स्थलों पर एक समय में 4 लोगों से अधिक उपस्थित नहीं रह सकेंगे।
जिस भी दुकान पर यदि अनियंत्रित भीड़भाड़ होती है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित दुकान व्यापारी की हाेकर उस पर 5 हजार रु. का जुर्माना लगाकर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। विधायक प्रतिनिधि बब्बू दरबार, नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष सचिन पांडे, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष विक्रम निगवाल, अजय राठौर, जनपद अध्यक्ष योगेंद्र मुवेल, जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि मुकेश मंडलोई आदि माैजूद थे।
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.