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सुगनीदेवी जमीन घोटाले में हाई कोर्ट द्वारा विधायक रमेश मेंदोला व अन्य को डिस्चार्ज किए जाने के 1181 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पेश की गई। इतनी देरी से अपील पेश किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि इस मामले में जिन अफसरों की गलती हो, उनकी जांच की जाए।
जांच कमेटी उन्हें सजा भी दे सकती है। मार्च में इस मामले की सुनवाई होना है। सुनवाई के वक्त देरी का कारण, जांच के संबंध में भी रिपोर्ट देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नवीन सिन्हा, जस्टिस केएम जोसेफ की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने डिस्चार्ज करने के खिलाफ दायर एसएलपी तो स्वीकार कर ली, लेकिन इसके साथ ही अधिकारियों की जांच करने के भी आदेश दिए। 7 अप्रैल 2017 को हाई कोर्ट ने सुगनीदेवी जमीन घोटाले में मेंदोला की भूमिका नहीं होने के आदेश जारी किए थे।
इस आदेश के बाद लोकायुक्त संगठन को 90 दिन में एसएलपी दायर की जाना थी, लेकिन यह काम अटका रहा। पिछले दिनों लोकायुक्त संगठन के मुख्यालय द्वारा शीर्ष अदालत में अपील दायर की गई। 22 मार्च को इस मामले की सुनवाई हो सकती है।
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