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इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी सहित प्रदेश की 14 यूनिवर्सिटी में से सिर्फ एक में स्थायी रजिस्ट्रार है। बाकी जगह प्रतिनियुक्ति पर प्रोफेसरों को जिम्मा मिला हुआ है या फिर डिप्टी रजिस्ट्रार के पास चार्ज है।
एक्ट के अनुसार किसी भी राज्य में 25 फीसदी से ज्यादा रजिस्ट्रार प्रतिनियुक्ति पर नहीं होना चाहिए, जबकि यहां यह संख्या 30 प्रतिशत के आगे निकल गई है। ऐसे में एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। दरअसल, पिछले पांच साल से डिप्टी व असिस्टेंट रजिस्ट्रार के प्रमोशन के मामले लंबित हैं। मामला आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में सरकार फैसला आने तक प्रमोशन नहीं कर पा रही है।
आंबेडकर यूनिवर्सिटी में उलझी सरकार
सरकार किसी भी प्रोफेसर को प्रतिनियुक्ति पर रजिस्ट्रार बनाकर किसी भी यूनिवर्सिटी में भेज सकती है। इसके बावजूद महू की आंबेडकर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को जब शासन ने हटाया तो उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया। अब मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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