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कम्प्यूटर बाबा पर जिला प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। बाबा ने याचिका में कहा है, जिला प्रशासन ने हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। हाई कोर्ट ने धारा 61, 151 के मामले में जमानत का लाभ देने के आदेश दिए थे, लेकिन प्रशासन चार दिन तक सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं था। वहीं, प्रशासन ने बाबा की याचिका पर जवाब पेश कर दिया है। उसने हाई कोर्ट के आदेश का पालन किए जाने की बात कही।
सरकार के जवाब पर प्रत्युत्तर (रिप्लाई) पेश करने के लिए शुक्रवार को बाबा के वकील रवींद्र सिंह छाबड़ा ने तीन दिन का समय मांगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर जवाब पेश करने के लिए कहा है। बाबा के खिलाफ चार एफआईआर दर्ज हैं। बाबा ने इन्हें निरस्त किए जाने की मांग की है।
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