राज्य शासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन के बाद अब 10 के बजाय 30 प्रतिशत तक अवैध निर्माण को कंपाउंडिंग टैक्स देकर वैध करवाया जा सकेगा। इससे इंदौर की 50 हजार से ज्यादा प्रॉपर्टी नियमितीकरण के दायरे में आ जाएंगी। इनमें 32 हजार से ज्यादा व्यक्तिगत मकान या बंगले हैं, जहां कहीं न कहीं किसी तरह का नक्शे के विपरीत निर्माण होता है। 18 हजार मल्टियां भी इस नियम का लाभ ले सकेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अवैध निर्माण से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खतरनाक होता है या फिर फायर सेफ्टी के हिसाब से गलत है तो 30 प्रतिशत कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिलेगा।
इस तरह लिया जाता है कंपाउंडिंग शुल्क
यह दो तरह से लागू होता है। पहला तो बिल्डिंग परमिशन फीस का पांच गुना वसूला जाता है। दूसरा किए गए अधिक निर्माण के बराबर भूमि की कलेक्टर दर का 5% आवासीय के केस में और 6 प्रतिशत गैर आवासीय के केस में।
ऐसे वैध होगा 30 प्रतिशत तक का निर्माण
शर्तें... आग लगने पर बुझा न सकें, वो हिस्सा वैध नहीं होगा
हजारों लोगों को राहत मिलेगी, अधिकारियों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित होगी
नए एक्ट से हजारों लोगों को राहत मिलेगी। अधिकारियों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित होगी। अफसर समय पर कार्रवाई नहीं करते या अवैध निर्माण को बढ़ावा देते हैं तो तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। इससे सिस्टम में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ेगी। - अतुल झंवर, प्रवक्ता, क्रेडाई
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