शहर में कॉलोनियां भले अवैध हों, लेकिन निगम नोटरी करवाकर खाते खुलवाता है और टैक्स भी लेता है। इसके पीछे तर्क है कि कॉलोनी भले अवैध है, लेकिन हम सुविधाएं तो देते हैं। स्वर्ण बाग की जिस मल्टी में आग लगी, उसका मालिक इंसाफ पटेल टैक्स जमा करवा रहा था या नहीं, इसकी जानकारी निगम अफसरों को नहीं है।
यह कहता है एक्ट
अवैध कॉलोनी/निर्माण के मामले में मप्र नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 सी व 1961 की धारा 339 के तहत कम से कम तीन साल और अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है। नगर निगम क्षेत्र में कॉलोनाइजर्स नियम को लागू करवाने की जिम्मेदारी निगमायुक्त की है। पंचायत क्षेत्र में कलेक्टर को अवैध कॉलोनी को खत्म करने और इसे विकसित करने पर दंडात्मक कार्रवाई का अधिकार है।
सीधी बात- प्रतिभा पाल, निगमायुक्त
अवैध कॉलोनी में इस मल्टी का नक्शा पास हुआ था?
- अवैध कॉलोनी में किसी तरह का नक्शा पास नहीं किया जाता है। फायर ब्रिगेड के लिए व्यवस्था हम करते हैं। निगम अपना काम करता है।
मल्टी नियमों के मुताबिक नहीं बनी थी?
- हमें अभी पता चला है कि अवैध निर्माण था। सयम-समय पर शासन निर्देश जारी करता है। अवैध को वैध करने की कार्रवाई की जाती है।
क्या बिल्डिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी नहीं है कि इस तरह के अवैध निर्माण रोके जाएं?
- किसकी जिम्मेदारी है, यह जांच का विषय है, लेकिन प्रैक्टिकली यह संभव नहीं है कि शहर में सालों से बसी अवैध कॉलोनी, जहां लोग रहते हैं, सबको बाहर कर दें। सबको सड़क पर नहीं ला सकते। अवैध से वैध करने की प्रक्रिया का पालन करते हैं।
निर्माण में किसकी क्या जिम्मेदारी
अवैध निर्माण की सूचना पर कार्रवाई करते हैं
बहुत पुरानी बिल्डिंग है। नया अवैध निर्माण नहीं होने देते हैं। यदि कोई सूचना मिलती है तो कार्रवाई की जाती है। - गजल खन्ना, बिल्डिंग ऑफिसर, जोन-8
मैं बाद में बात करता हूं। (जब उनसे सवाल किया तो फोन काट दिया। जबकि अवैध निर्माण रोकने का जिम्मा इन्हीं के पास है। - विष्णु खरे, बिल्डिंग सेक्शन इंचार्ज
मकान मालिक ने दो बार टैक्स जमा करवाया था। जहां तक अनुमति का सवाल है तो वह कॉलोनी ही अवैध थी। -परागी गोयल, जोनल अधिकारी, जोन 8
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