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निगम के मुख्यालय या जोनल कार्यालय में भीड़ लगाकर विरोध प्रदर्शन या घेराव करने वालों पर अब निगम द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इस संबंध में निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने मंगलवार को सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
निगमायुक्त ने बताया कोविड-19 को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने धारा 144 भीड़, रैली, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन पर रोक लगाई है। इसे देखते हुए सभी अपर आयुक्त, उपायुक्त, विभाग प्रमुख, जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि निगम मुख्यालय सहित समस्त कार्यालयों पर भीड़ नहीं होने दी जाए। कोई भीड़ लेकर आता है तो न सिर्फ उसके मुखिया पर बल्कि भीड़ में शामिल लोगों पर भी धारा 188 के तहत संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।
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