भारत सरकार गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन) के निर्देश के तहत कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के वैध वारिस को 50 हजार रु. की अनुग्रह की राशि दी जा रही है। इसके तहत अभी तक दावेदारों के आवेदन कलेक्टोरेट में लिए जा रहे थे लेकिन अब इसमें परिवर्तन कर ऑन लाइन व्यवस्था की गई है।
नए सिस्टम के तहत अब आवेदकों के आवेदन, दावों की प्राप्ति, निराकरण व अनुग्रह राशि वितरण की डाटा इंट्री के लिए वेब पोर्टल बनाया गया है। इसका लिंक https://services.mp.gov.in है। आवेदक की मृत्यु के संबंध में अनुग्रह राशि 50 हजार रु. पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। वैसे कलेक्टोरेट में भी वे आवेदन दे सकते हैं।
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