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मप्र सहित कई राज्यों में जजेस की कमी, नए जजेस नहीं बनाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली कमेटी ने कहा है कि कॉलेजियम द्वारा 52 नाम क्लीयर कर दिए गए हैं, लेकिन इन नामों को केंद्र सरकार आगे नहीं बढ़ा रही। ऐसे में क्या जजेस की तदर्थ नियुक्ति की जाए। मंत्रालय को क्लीयर हुए नाम राष्ट्रपति कार्यालय भेजना होते हैं। वहां से वारंट जारी किए जाते हैं। इसके बाद जजेस को शपथ दिलाई जाती है।
सूची में जबलपुर हाईकोर्ट के लिए 2 और इंदौर खंडपीठ के लिए 1 नाम
सुप्रीम कोर्ट में मप्र सहित अन्य राज्यों में जजेस की कमी को लेकर जनहित याचिका विचाराधीन है। कॉलेजियम ने देशभर के लिए जो 52 नाम क्लीयर किए थे उनमें इंदौर का एक और जबलपुर के दो वकीलों के नाम भी शामिल हैं। नाम क्लीयर हुए भी लगभग एक महीना से ज्यादा हो गया है। केंद्र ने यह नाम आगे ही नही बढ़ाए। जबकि इस साल चार जजेस के रिटायरमेंट होना है।
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