एमआर-10 स्थित टोल नाके पर फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए आवेदन दिए जाने के 24 घंटे बाद भी फास्टैग से टोल कटना जारी है। स्कीम 78 के फार्मा कंपनी के व्यवसायी दर्पण चोपड़ा ने बताया उनके पास एमपी 09 सीरीज की दो निजी गाड़ियां हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन देने के 48 घंटे बीत जाने के बावजूद दोनों गाड़ियों के फास्टैग से पैसे कट रहे हैं। इस बारे में पाथ टोलवेज के जनरल मैनेजर मनीष शर्मा का कहना है जिन गाड़ियों का आवेदन स्वीकार नहीं हो रहा है, उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं।
एक यह कि वाहन स्वामी द्वारा फास्टैग तब लिया गया होगा, जब गाड़ी का नंबर नहीं आया होगा और ऐसे में चेसिस नंबर के आधार पर फास्टैग जारी कर दिया गया होगा। दूसरा कारण यह हो सकता है कि गाड़ी का नंबर निजी न होकर कमर्शियल श्रेणी में पंजीकृत होगा। इसके चलते वेबसाइट से जानकारी निकालते वक्त गाड़ी कमर्शियल होने की वजह से उक्त वाहन को टोल में छूट देने का प्रावधान नहीं है। 9 मई से अब तक 700 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिनके लिए टोल नाके से गुजरने पर कोई टोल नहीं कट रहा है।
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