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बेटे के खिलाफ 80 वर्षीय वृद्धा गई कोर्ट:दो मंजिला मकान के पहले भूतल पर संचालित है स्कूल, बेटे ने लॉकडाउन में जमा लिया था कब्जा

जबलपुर2 वर्ष पहले
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सिहोरा एसडीएम कोर्ट ने 80 वर्षीय वृद्धा को दिया त्वरित न्याय। - Dainik Bhaskar
सिहोरा एसडीएम कोर्ट ने 80 वर्षीय वृद्धा को दिया त्वरित न्याय।

बेटे से परेशान 80 वर्षीय मां को एसडीएम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। महिला ने अपने जीवन यापन के लिए दो मंजिल मकान के पहले तल में स्कूल खोला है। लॉकडाउन के चलते स्कूल नहीं लग रहा है। इसका फायदा उठाते हुए उनके बड़े बेटे ने स्कूल वाले हिस्से में भी कब्जा जमा लिया। जबकि बेटे को रहने के लिए उन्होंने दूसरी मंजिल पर दो कमरे दे रखे हैं।

एसडीएम कोर्ट आशीष पांडे के समक्ष ये मामला आया। मामला 80 वर्षीय बुजुर्ग का था। मामले में उन्हों त्वरित सुनवाई की। शिकायतकर्ता सिहोरा वार्ड नंबर 11 निवासी माधुरी तिवारी (80) ने कोर्ट में दिए आवेदन में बताया कि उनकी खुद की कमाई से दो मंजिला मकान बनाया है। मकान के प्रथम तल पर स्कूल तो दूसरी मंजिल पर हम रहते हैं। दूसरी मंजिल के दो कमरे उन्होंने बड़े मनोज तिवारी को दे रखा है।

लॉकडाउन में बेटे ने स्कूल के हिस्से में कर लिया कब्जा

माधुरी तिवारी ने आवेदन में बड़े बेटे पर आरोप लगाया था कि लॉकडाउन में स्कूल बंद है। इसी का बेजा फायदा बड़े बेटे मनोज तिवारी ने उठाया। उसने प्रथम तल के हिस्से में भी गृहस्थी का सामान रखकर ताला लगा दिया है। इसकी वजह से उनका स्कूल आगे उनका स्कूल संचालित नहीं हो पाएगा। जबकि इसी स्कूल से उनका जीवन-यापन होता है। एसडीएम आशीष पांडे ने इस मामले में राजस्व निरीक्षक नजूल से मामले की जांच कराई। प्रकरण में माधुरी तिवारी की शिकायत सही मिली।

एक सप्ताह में मकान खाली करने का जारी किया आदेश

आशीष पांडे की एसडीएम कोर्ट सिहोरा ने मामले में राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर माधुरी तिवारी के पक्ष में फैसला सुनाया। बेटे मनोज तिवारी को आदेश दिया है कि वे एक सप्ताह में मकान के भूतल वाले हिस्से से अपना कब्जा हटा लें। अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। प्रकरण में जरूरत पड़ी तो पुलिस के सहयोग से इस हिस्से को खाली कराया जाएगा।

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