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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जीसी मिश्रा ने दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोपी साठिया कुआँ हनुमानताल निवासी अश्वनी ताम्रकार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने एक युवती को प्रेमजाल में फँसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद अश्लील वीडियो बनाकर युवती को ब्लैकमेल कर उससे 6 लाख रुपए वसूले।
इस मामले में युवती की शिकायत पर लार्डगंज पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 (2)(एन) और 506 का प्रकरण दर्ज किया है। एजीपी अनिल तिवारी ने तर्क दिया कि आरोपी ने युवती के साथ पहले दुष्कर्म किया, इसके बाद उसे ब्लैकमेल किया। ऐसे मामले में जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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