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जिला उपभोक्ता आयोग ने नवनिवेश कॉलोनी गढ़ा के विवादित प्लाॅट की दोबारा नीलामी की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। आयोग के अध्यक्ष केके त्रिपाठी और न्यायिक सदस्य योमेश अग्रवाल ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आदेश पारित किया है।
गुप्तेश्वर निवासी अनिल कुमार ठाकुर की ओर से दायर प्रकरण में कहा गया कि उन्होंने मार्च 2018 में इलाहाबाद बैंक बस स्टैंड से नीलामी में 5 लाख 72 हजार रुपए का एक प्लाॅट खरीदा था। उन्होंने प्लाॅट की 10 प्रतिशत कीमत तत्काल जमा कर दी। इसके बाद शेष राशि 4 लाख 29 हजार रुपए भी जमा कर दिए।
इसके बाद भी बैंक ने प्लाॅट की रजिस्ट्री नहीं कराई। अधिवक्ता अरुण जैन एवं विक्रम जैन ने तर्क दिया कि बैंक ने परिवादी द्वारा जमा किए 4 लाख 29 हजार रुपए प्लाॅट के मूल मालिक के लोन अकाउंट में जमा कर दिए, अब प्लाॅट की दोबारा नीलामी की जा रही है। सुनवाई के बाद आयोग ने दोबारा नीलामी की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।
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