आठ सूत्रीय मांग को लेकर प्रदेश भर के निजी स्कूलों की हड़ताल में जिले के लगभग 60% प्रतिशत संचालक शामिल हुए। अन्य में कहीं परीक्षाएं चल रही है, तो कुछ में ऑनलाइन क्लास चली। निजी स्कूल संचालकों की इस मनमानी और 48 घंटे में हड़ताल वापस लेने की नोटिस देने वाले नागरिक उपभोक्ता मंच ने सोमवार दोपहर को जनहित याचिका दायर करते हुए शीघ्र सुनवाई की मांग की है।
स्कूल संचालकों की मनमानी पर अंकुश लगाने प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है। जबलपुर में जिला शिक्षा अधिकारी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। फीस बढ़ाने वाले स्कूलों की अभिभावक यहां शिकायत कर सकते हैं।
जबलपुर जिले के 20 नामी स्कूलों की दैनिक भास्कर ने पड़ताल की। इसमें 60 प्रतिशत के लगभग स्कूल जहां हड़ताल में शामिल मिले। वहीं 40 प्रतिशत के लगभग ने इससे दूरी बना रखी है। विजय नगर स्थिज जॉय स्कूल में ऑनलाइन परीक्षा ली गई। वहीं सत्यप्रकाश, क्राइस्ट चर्च ब्वॉयस और गर्ल्स स्कूल में ऑनलाइन क्लास चलाई गई।
इन स्कूलों ने किया हड़ताल का समर्थन
स्टेमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल विजय नगर व बल्देवबाग, आदित्य कांवेंट, अशोका हाॅल हाईस्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ज्ञानगंगा पब्लिक स्कूल, लिटिल किंगडम स्कूल, लिटिल वर्ल्ड स्कूल, नचिकेता हॉ. सेकेंडरी स्कूल, स्मॉल वंडर्स स्कूल, सेंट अलॉयसिस स्कूल सदर, रिमछा व पोलीपाथर, सेंट अगस्टाईन स्कूल, सेंट जोसेफ कांवेंट स्कूलों ने हड़ताल का समर्थन करते हुए एक दिन की ऑनलाइन क्लास बंद रखी है।
संभाग आयुक्त को सौपेंगे ज्ञापन
निजी स्कूल एसोसिएशन अपनी मांग के समर्थन में जिला शिक्षा अधिकारी और संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे। इस ज्ञापन में उनकी आठ सूत्रीय मांग शामिल रहेगी।
अभिभावक संघ मुखर, हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगी
कोविड काल में निजी स्कूल संचालकों की मनमानी और फीस बढ़ाने का दबाव बनाने के लिए हड़ताल को लेकर अभिभावक संघ भी मुखर हो चला है। अभिभावकों की ओर से नागरिक उपभोक्ता मंच ने निजी स्कूल एसोसिएशन के खिलाफ सोमवार दोपहर को जनहित याचिका लगा दी।
इससे पहले स्कूल संचालकों को 48 घंटे का नोटिस भेजकर हड़ताल वापस लेने को कहा था। स्कूल एसोसिएशन को अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखने की बात कही थी। मंच के डॉक्टर पीजी नाजपांडे के मुताबिक स्कूल संचालक मनमानी की छूट चाहते हैं। अब इसके खिलाफ कोर्ट में जनहित याचिका लगाया जा चुका है। कोर्ट से निजी स्कूलों की हड़ताल को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है।
कोर्ट का नवंबर 2020 में आ चुका है स्पष्ट निर्णय
हाईकोर्ट ने 4 नवंबर 2020 को राज्य सरकार द्वारा 10% फीस बढ़ाए जाने के मामले में निजी स्कूलों को लेकर बड़ा और स्पष्ट निर्णय दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जब तक कोविड का संक्रमण रहेगा और स्कूल पहले की स्थित में सामान्य तरीके से खुल नहीं जाते, तब तक कोई भी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा कोई शुल्क नहीं ले सकता है। कोर्ट के इसी आदेश को आधार बनाकर नागरिक उपभोक्ता मंच जनहित याचिका दायर करने जा रहा है।
स्कूल संचालकों की मनमानी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी
शासन ने वर्ष 2021-22 के लिए निजी स्कूलों के फीस में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। इसके बावजूद यदि कोई स्कूल फीस बढ़ाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शासन के इस आदेश के क्रम में जबलपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने विकास खंडवार और जिला स्तरीय हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस पर अभिभावक अपनी शिकायत कर सकते हैं। शिकायतों के निराकरण के लिए विकास खंड स्तरीय और जिला स्तरीय समिति भी बनाई है।
जिला स्तरीय काॅल सेंटर-
योजना अधिकारी रामानुज तिवारी-8965005152
मिर्जा मंसूर बेग-9425387830
विकासखंडवार यहां करें शिकायत-
बीआरसी जबलपुर नगर-एक- 8982369022
बीआरसी जबलपुर नगर-दो- 9425410716
बीआरसी ग्रामीण- 9424997963
बीआरसी पनागर- 9425945214
बीआरसी सिहोरा- 9926403746
बीआरसी मझौली- 8602150405
बीआरसी पाटन- 8319815758
बीआरसी शहपुरा- 8319749274
बीआरसी कुंडम- 9131401881
जिला स्तरीय समिति-
परियोजना समन्वयक आरपी चतुर्वेदी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं समिति में प्राचार्य एसएन श्रीवास्तव व प्राचार्य डीके गुप्ता सदस्य होंगे।
विकास खंड स्तरीय समिति-
विकास खंड शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उनके सहयोग में संकुल प्राचार्य और विकास खंड स्रोत समन्वयक होंगे।
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