एमपी हाईकोर्ट में आज से आधा घंटा अधिक कामकाज होगा। हाईकोर्ट में लंबित प्रकरणों की संख्या को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। अब हाईकोर्ट में सवा दस बजे ही कामकाज शुरू हो जाएगा। वहीं लंच के समय में भी 15 मिनट की कटौती गई है।
एमपी हाईकोर्ट में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण और पक्षकारों को त्वरित निर्णय देने के लिए आज सोमवार से ये व्यवस्था लागू किया जा रहा है। इसके लिए मप्र उच्च न्यायालय नियम 2008 में संशोधन का सुझाव दिया गया है। पूर्व में हाईकोर्ट में कामकाज के घंटे सुबह 10.30 से शाम 4.30 घंटे थे। बीच में दोपहर में 1.30 से 2.30 बजे तक लंच या विश्राम का समय निर्धारित था।
संशोधन के बाद कोर्ट सवा दस बजे खुलेगी
मप्र उच्च न्यायालय में अब सुबह 10.15 बजे से शाम 4.30 बजे तक न्यायालयीन कार्य होगा। दोपहर के लंच या विश्राम अवधि को भी 15 मिनट कम करते हुए दोपहर 1.30 से 2.15 बजे तक कर दिया गया है। हाईकोर्ट के समय में किए गए परिवर्तन को राजपत्र की अधिसूचना का प्रकाश राजपत्र में हो चुका है। 3 जनवरी 2022 से ये प्रभावी होगी।
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